Uttar Pradesh: कोई पुरुष दर्जी से नहीं ले सकता महिलाओं का नाप, महिला आयोग ने लगाई रोक!
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. आयोग पुरुष दर्जियों पर महिलाओं का नाप लेने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। यूपी पैनल ने प्रस्ताव दिया है कि कोई भी पुरुष पुलिस दर्जी महिलाओं का माप नहीं ले सकता। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिला आयोग ने कहा कि जिम और योग केंद्रों में भी महिला ट्रेनर होनी चाहिए. जिम और योग केंद्रों में डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जाने चाहिए। स्कूल बस में एक महिला सुरक्षा गार्ड या एक महिला शिक्षक होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़कियों के सजने-संवरने के लिए पार्लर में एक महिला होनी चाहिए. जो स्टोर विशेष रूप से महिलाओं के लिए कपड़े बेचते हैं उनमें महिलाएं भी होनी चाहिए। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाए. इसके लिए 28 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया. अब आयोग ने सभी जिलों के डीएम, कमिश्नर और एसपी को आदेश लागू करने को कहा है.
महिला आयोग के आदेश के मुख्य बिंदु
- जिम योगा सेंटर में आने वालों का आईडी कार्ड वेरिफिकेशन होना चाहिए.
- स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या शिक्षिकाओं को तैनात किया जाए ।
- पुरुष दर्जी महिलाओं का माप नहीं ले सकते. मापी के लिए सीसीटीवी जरूरी है.
- विशेष रूप से महिलाओं के लिए कपड़े बेचने वाली दुकानों में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- जिले के सभी शिक्षण संस्थानों का सत्यापन आवश्यक है.
- कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी और वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए.
- नाट्य कला केन्द्रों में महिला नृत्य शिक्षिकाओं की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए।
आदेश के संबंध में महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों कानपुर में एक घटना हुई थी, जिसमें एक जिम ट्रेनर ने एक महिला की हत्या कर दी थी. ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें तलाक की बात सामने आई है. जिम में महिला ट्रेनर होगी तो महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि पुरुष दर्जी महिलाओं के कपड़े नापते समय उन्हें छूते हैं. महिला आयोग को ऐसी शिकायतें मिल रही हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.