मानहानि केस में फंसे नेता संजय राउत, 15 दिन की जेल की सजा और 25000 रुपये जुर्माना, जानिए पूरा मामला ?

मानहानि केस में फंसे नेता संजय राउत, 15 दिन की जेल की सजा और 25000 रुपये जुर्माना, जानिए पूरा मामला ?
Shubham Pandey JHBNEWS टीम,सूरत 2024-09-26 13:03:11

बीजेपी नेता की पत्नी द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत को दोषी पाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इस मामले में आज गुरुवार को मझगांव कोर्ट ने संजय राउत को मानहानि के मुकदमे में दोषी पाया है. संजय रावत को 15 दिन की कैद और 25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. 

पिछले साल बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी ने कोर्ट में अपील की थी और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा किया था. किरीट सोमैया की पत्नी ने आरोप लगाया है कि मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव में 100 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। उस वक्त उन्होंने संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज करने और उन्हें आरोपी बनाने की मांग की थी. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 499 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. 

किरीट सोमैया की पत्नी को 25000 रु. संजय राउत देंगे मुआवजा 

किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया के वकील ने कहा कि कोर्ट ने संजय राउत को मुआवजे के तौर पर 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया है. शिकायत में मेधा ने स्वीकार किया कि राउत मराठी अखबार सामना के कार्यकारी संपादक हैं और उद्धव शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। किरीट सोमैया की पत्नी ने आरोप लगाया कि 15 अप्रैल 2022 को उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान छपे थे. जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से फैलाया गया।  

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