ढाबा और Restaurant के लिए UP सरकार का सख्त आदेश: CM Yogi

ढाबा और Restaurant के लिए UP सरकार का सख्त आदेश: CM Yogi
Shubham Pandey JHBNEWS टीम,सूरत 2024-09-24 20:31:02

उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप आये दिन देख रहे ही की कुछ जूस बेचने थूक कर बेचने का कार्य कर रहे है यही सब कुछ देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया ही की सभी दुकानों पर नाम जहर करने के लिए वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं. खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अहम बैठक की. इस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिये.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाना घृणित है। ये सब स्वीकार नहीं किया जाएगा. अब ऐसे ढाबों/रेस्टोरेंटों और खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जाएगी। इसके अलावा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस सत्यापन भी होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिये हैं। जिसके अनुसार भोजन केंद्रों पर संचालक, मालिक, प्रबंधक आदि का नाम और पता प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अब चाहे शेफ हो या वेटर सभी को मास्क और दस्ताने पहनने होंगे।


मुख्यमंत्री द्वारा जारी प्रधानमंत्री निर्देश

  • हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में जूस, दाल और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदे पदार्थों की मिलावट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाएँ घृणित हैं और आम लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कभी स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े इंतजाम जरूरी हैं.
  • ढाबा-रेस्टोरेंट आदि खाद्य एवं पेय पदार्थ प्रतिष्ठानों की जांच की जाए। इन संस्थानों के प्रबंधकों सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों के सत्यापन के लिए सघन राज्यव्यापी अभियान चलाया जाए। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा शीघ्रता से सम्पन्न करायी जाये।
  • खान-पान प्रतिष्ठानों पर प्रबंधकों, मालिकों, प्रबंधकों आदि के नाम व पते स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने चाहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।
  • ढाबों-होटलों-रेस्टोरेंट आदि खाद्य प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था की जाए। न केवल ग्राहकों के बैठने की जगह बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक संस्थान का प्रबंधक सीसीटीवी फ़ीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा।
  • भोजन केंद्रों में साफ-सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि भोजन बनाते एवं परोसते समय संबंधित व्यक्ति मास्क एवं दस्तानों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करे, किसी प्रकार की लापरवाही न हो।
  • आम लोगों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ऐसी कोशिशों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.' व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए भोजन के निर्माण, बिक्री या अन्य संबंधित गतिविधियों से संबंधित नियमों को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए। नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.

आप JHBNEWS हिंदी को यहां सोशल मीडिया पर फ़ॉलो कर सकते हैं

  • फेसबुक पर JHBNEWS हिंदी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
  • यहां इंस्टाग्राम पर JHBNEWS हिंदी को फॉलो करें।
  • यूट्यूब पर JHBNEWS हिंदी वीड़ियो देखने के लिए यहां क्लिक करें।
  • JHBNEWS हिंदी को ट्विटर पर फ़ॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।
  • हमारे WHATSAPP पर JHBNEWS हिंदी से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।