अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखीं शर्तें!

अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखीं शर्तें!
Shubham Pandey JHBNEWS टीम,सूरत 2024-09-13 13:32:52

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, कई महीनों के बाद केजरीवाल को जमानत मिली है. आम आदमी पार्टी में इस वक्त खुशी का माहौल नजर आ रहा है।

अरविंद केजरीवाल को CBI मामले में जमानत भी मिल चुकी है. इससे पहले उन्हें ईडी मामले में भी जमानत मिल चुकी है. तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपये के दो बांड पर जमानत दे दी है। ईडी मामले में जमानत देते समय जो शर्तें लगाई गई थीं, वही शर्तें CBI द्वारा भी लगाई गईं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही उनके कार्यालय में जाने पर भी रोक रहेगी. इतना ही नहीं वह इस मामले पर कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे.

Supreme Court Grants Bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in CBI  Case - Telangana NavaNirmana Sena

  • अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकेंगे और न ही सचिवालय.
  • जब तक आवश्यक न हो कोई भी सरकारी फ़ाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता।
  • वह मामले या पूरे मामले पर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे।
  • वैसे भी गवाह से कोई बात नहीं करेगा.
  • इस मामले से संबंधित किसी भी आधिकारिक फ़ाइल तक पहुंच नहीं है।
  • जरूरत पड़ी तो ट्रायल कोर्ट में पेश होकर जांच में सहयोग करेंगे.

आइये जानते है केजरीवाल के वकील की दलील

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को नियमित जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले उनका नाम सीबीआई की एफआईआर में भी नहीं था. बाद में उनका नाम एफआईआर में जोड़ा गया. केजरीवाल को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है. ऐसे में केजरीवाल को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करना उचित नहीं है. सिर्फ एक गवाही के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है.' गैर-गिरफ्तारी को गिरफ्तारी मामले में बदल दिया गया है। दोबारा गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया.

सीबीआई ने क्या दी दलील?

सीबीआई ने कहा, ''केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं. इसके खिलाफ सबूत हैं. केजरीवाल सांप और सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका विचारणीय नहीं है. किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया. जांच के आधार पर मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी की इजाजत दे दी. केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में हैं. हालाँकि, उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार करने के लिए तीन सप्ताह की जमानत दी गई थी।