बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश, जानें क्या हैं प्रावधान
कोलकाता रेप केस को लेकर ममता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने बंगाल विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है जिसमें बलात्कार जैसे मामलों में आरोपियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। दरअसल, इस बिल पर काफी समय से चर्चा चल रही थी, अब इसी सिलसिले में इसे मंगलवार को पेश किया गया.
इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधायक 2024 नाम दिया गया है. बड़ी बात यह है कि इस बिल में न केवल महिलाओं बल्कि बच्चों को भी त्वरित न्याय देने की कोशिश की गई है। विधेयक के मुताबिक, बलात्कार और हत्या के मामलों में मौत की सजा दी जाएगी, साथ ही आरोप पत्र दाखिल होने के 36 दिनों के भीतर मौत की सजा दी जाएगी।
बता दें कि कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर हंगामा मचा हुआ है. जूनियर डॉक्टर कोलकाता पुलिस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की जा रही है. इस बीच आज बंगाल विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के आखिरी दिन ममता बनर्जी सरकार ने रेप विरोधी बिल पेश कर पूरे देश में एक सख्त मिसाल कायम की है.