'लव जिहाद' पर योगी सरकार का बड़ा फैसला
Uttar Pradesh : योगी सरकार ने अब 'लव जिहाद' पर और सख्ती बरतने का फैसला किया है। 'लव जिहाद' के अपराध पर अब आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। योगी सरकार इससे जुड़ा बिल 30 जुलाई को विधानसभा में पेश कर सकती है. इसके साथ ही इस बिल में कई अपराधों के लिए सजा को दोगुना कर दिया गया है| लव जिहाद के साथ नए अपराध भी शामिल किए गए हैं. विधेयक में अवैध धर्मांतरण के लिए धन मुहैया कराने को अपराध घोषित करने का प्रावधान है।
अब तक 10 साल की सजा का प्रावधान था
यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म परिवर्तन निषेध बिल 2021 पसर किया था. इस बिल के मुताबिक 1 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान था। इस बिल के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध माना जाएगा. झूठ बोलकर या धोखा देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध माना जाएगा. इस बिल के तहत स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले सूचित करना होगा।
विधेयक के अनुसार, जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण पर 1-5 साल की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी दलित लड़की के साथ ऐसा होता तो 25,000 रुपये जुर्माने के साथ 3-10 साल की सजा का प्रावधान था.