Delhi CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, फिर भी रहना होगा जेल में, जानिए क्यों
अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है।
दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है. अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. हालांकि, केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई मामले में अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं. जेल से बाहर आने के लिए उन्हें उसमें भी जमानत लेनी होगी.
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर SC ने कहा कि हमने इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है। इसे लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "अगर पीएमएलए के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाता है, तो यह पूरे देश में इस कानून के दुरुपयोग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और कई लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह फैसला हमारे देश के संविधान को मजबूत करेगा।"