देश में तीन नए आपराधिक कानून अमल में लाने के बाद सुरत में सेमिनार का अयोजन किया गया

देश में तीन नए आपराधिक कानून अमल में लाने के बाद सुरत में सेमिनार का अयोजन किया गया
Anjali Singh JHBNEWS टीम,सूरत 2024-07-02 16:04:56

वराछा कपोदरा पुना सरोली और सरथाणा क्षेत्र पुलिस स्टेशन ने आज से भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तीन नए आपराधिक कानूनों पर पुनागाम के अमेजिया पार्क और रचना सोसाइटी वाडी में जॉन वन में एक सेमिनार का आयोजन किया।

 आज इस सेमिनार में सहायक आयुक्त वबांग जमीर और भक्ति भा डाभी साहब ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय संख्या अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई कि लोगों को ठगने और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कौन सी धारा लागू की जाएगी वराछा डीसीबी जोन वन और कापोद्रा पुलिस को दी गई जानकारी पुणे पुलिस स्टेशन जोन वन में आने वाले सभी पुलिस स्टेशनों की टीम और स्टाफ द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें साहूकारों पर अत्याचार और बाल शोषण को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी।



 12 दिसंबर 2023 को, केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए लोकसभा में तीन संशोधन पेश किए। इन नए कानूनों को भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय अधिनियम के रूप में जाना जाता है। 

 यह बताया गया कि अंग्रेजों के समय से लागू पुराने कानूनों को इन नए कानूनों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और शिकायतकर्ता को उचित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से ये कानून आज से लागू होंगे। 

इस कानून के बारे में जागरूकता के लिए रिक्शा और साइकिल पर लोगों तक पहुंचने के लिए सूरत सिटी सहायक आयुक्त और डीसीबी भक्ति भा दाभी ने हरी झंडी दी।