क्या आज अरविंद केजरीवाल जेल से आएंगे बाहर? जानिए ईडी ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची। दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल को जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताई। हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक वह मामले की समीक्षा नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत (राउज एवेन्यू कोर्ट) के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा। इस तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी है।
Enforcement Directorate urges Delhi High Court to stay trial court order granting bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in liquor policy case
— ANI (@ANI) June 21, 2024
हाईकोर्ट में सुनवाई तक नहीं भरा जाएगा बॉन्ड
गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दी थी। शुक्रवार को बेल बॉन्ड भरे जाने के बाद ऑर्डर तिहाड़ जेल जाना था। अभी हाईकोर्ट में सुनवाई तक राउज एवेन्यू कोर्ट में 1 लाख रुपये का बेल बॉन्ड नहीं भराजाएगा। इस ऑर्डर पर रोक हाईकोर्ट की सुनवाई तक लगाया गया है।
संजय सिंह ने ED पर खड़े किए सवाल
केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए। अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया। आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई?
दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ED ने रखी ये मांग
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाए।