सूरत शहर पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किया, डुम्मास समेत 33 जगहों पर नहाने पर प्रतिबंध
सूरत सिटी पुलिस कमिश्नर ने एक सूचना जारी किया है कि सुरत के 33 स्थानों पर नदी, झील, समुद्र या ताप्ती नदी के किनारे पर और अन्य स्थानों पर नहाने का प्रतिबंध लगा दिया है. सुरत पुलिस कमिश्नर यह अधिसूचना 7 जून से 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी
सुरत में नदी, झील, नहर या समुद्र में नहाने के कारण लोगों की मौत की घटनाओं को लेकर सूरत सिटी पुलिस कमिश्नर ने एक अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना के मुताबिक सूरत शहर में नदी, झील, नहर या समुद्र में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह निर्णय पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने सूचना जारी किया है
सुरत में इन 33 क्षेत्र में स्नान करने पर प्रतिबंध
सूरत के सचिन, पुनागाम, अमरोली, इच्छापुर, डिंडोली की मधुरम सर्कल नहर, हजीरा, खरवासा, बमरोली, पांडेसरा, जहागीरपुरा, रांदेर, सरथाना, कॉजवे, हजीरा, कतारगाम, कराडवा, पलसना, बागुंबरा नहर, lडुमास क्षेत्र की झीलों, नदियों, नहरों या समुद्र तटों पर बहुत से लोग स्नान करना पसंद करते हैं। लेकिन अक्सर गहरे पानी में तैरने के कारण लोगों के डूबने के मामले सामने आते हैं.
अधिसूचना 7 जून से 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी
यह अधिसूचना 7 जून से 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी. प्रतिबंध के साथ ही पुलिस कमिश्नर ने एक अधिसूचना जारी कर चेतावनी दी है कि जो कोई भी आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।