अग्निवीरों के लिए खुश खबर: आयकर विभाग ने बदला फॉर्म, बहादुरों के बड़े लाभ के आसार
आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म-1 में अहमब दलाव किया है, जिसका सीधा असर अग्निवारों पर होगा। फॉर्म में नया खंड धारा CCH को शामिल किया गया है, जिसके जरिए अग्निवीर अपने सेवा निधि कोष पर कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। विभाग के अनुसार, यह धारा उन व्यक्तियों को कर कटौती का लाभ उठाने की अनुमति देती है, जो अग्निपथ योजना में नामांकन करते हैं और 1 नवंबर 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कोष में राशि जमा करते हैं। इस बदलाव को समायोजित करने के लिए ही आईटीआर फॉर्म-1 को अपडेट किया गया है ताकि करदाता को धारा 80सीसीएच के तहत कटौती के लिए पात्र राशि के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रदान करने की अनुमति मिले।
दोनों कर व्यवस्थों में लाभ मिलेगा
धारा 80 सीसीएच के तहत मिलने वाले कटौती की इजाजत नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्थाओं में होगी। यह इजाजत धारा 115 बीएसी के तहत होगी। वित्त वर्ष 2023-24 और आगे के वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अग्निवीर धारा 80 सीसीएच के तहत कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
चार साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीर को स्कीम में जमा करीब 10.04 लाख रुपये की रकम और ब्याज मिलेगा। आयकर अधिनियम की धारा-10 में नया खंड जोड़ कॉर्पस फंड से मिलने वाली रकम को आयकर से राहत दी गई। इसका मकसद अग्निवीर योजना-2022 के तहत नामांकित हुए व्यक्ति या उसके नॉमिनी को अग्निवीर सेवा निधि कोष से मिलने वाली रकम पर आयकर छूट प्राप्त होगी। इससे अग्निवीर सेवा निधि कोष को छूट-छूट-छूट (ईईई) का दर्जा मिल जाता है।