कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाणपत्र किए खारिज

कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाणपत्र किए खारिज
Shubham Pandey JHBNEWS टीम,सूरत 2024-05-22 17:39:53

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद बनाई गई सभी ओबीसी सूचियों को रद्द कर दिया। इसके चलते करीब 5 लाख OBC सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं। जिस से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। हालाँकि, 2010 से पहले घोषित OBC श्रेणी के व्यक्तियों के प्रमाण पत्र मान्य हैं। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अधिनियम, 1993 के अनुसार, ओबीसी की एक नई सूची तैयार की जानी है. अंतिम अनुमोदन के लिए सूची विधानसभा को प्रस्तुत की जानी चाहिए. 

हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति को एक और झटका लगा है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी की उप श्रेणी में मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दिया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने 2010 से 2024 के बीच जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को भी रद्द कर दिया है. इस दौरान जिन लोगों को भर्ती कराया गया है, अगर वे अपनी नौकरी बरकरार रखने में कामयाब होते हैं तो वे किसी भी अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे.'