सिगरेट के शौकीनों को बड़ा झटका! इस तारीख से सिगरेट-पान मसाला हो जाएगा महंगा

सिगरेट के शौकीनों को बड़ा झटका! इस तारीख से सिगरेट-पान मसाला हो जाएगा महंगा
Khushbu Rajput JHBNEWS टीम,सूरत 2026-01-01 17:04:56

नए साल की शुरुआत में सिगरेट पीने वालों के लिए बुरी खबर आई है। भारत सरकार ने सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, नई एक्साइज ड्यूटी 1 फरवरी, 2026 से लागू होगी। यह नई एक्साइज ड्यूटी सिगरेट की लंबाई के आधार पर लागू होगी, जो 2050 रुपये से 8500 रुपये प्रति हजार यूनिट तय की गई है। यह टैक्स मौजूदा 40 परसेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST + नई एक्साइज ड्यूटी) के अलावा लगाया जाएगा।

WHO के स्टैंडर्ड से कम था टैक्स

अभी भारत में सिगरेट पर कुल 53 परसेंट टैक्स लग रहा है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के तय 75 परसेंट से काफी कम है। भारत सरकार का मानना है कि नई एक्साइज ड्यूटी इन दोनों के बीच के अंतर को कम करेगी। इस तरह, यह तंबाकू से होने वाले नुकसान में मदद करेगा। एक्साइज ड्यूटी भारत में सामान के प्रोडक्शन पर लगने वाला एक टैक्स है, जो शराब, पेट्रोलियम और तंबाकू जैसे कुछ प्रोडक्ट्स पर लागू होता है।

सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025

गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2024 में सरकार ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी दी थी। जिसके मुताबिक, सिगरेट और तंबाकू के प्रोडक्शन पर लगने वाला टेम्पररी (वर्किंग) टैक्स खत्म कर दिया गया और परमानेंट (स्थायी) टैक्स सिस्टम लागू किया गया। इस अमेंडमेंट बिल के कानून के मुताबिक नई एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है।

सिगरेट की कीमतें बढ़ेंगी

सरकार के इस फैसले से सिगरेट की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर देश भर में करोड़ों सिगरेट पीने वालों की जेब पर पड़ेगा। सरकार का मकसद ज्यादा टैक्स लगाकर तंबाकू का इस्तेमाल कम करना है ताकि सेहत से जुड़ी दिक्कतें भी कम हो सकें, नई पॉलिसी से तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री कम होने की संभावना है, जिससे लोगों की सेहत को भी फायदा होगा।