सूरत रेप केस में गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को 6 महीने की राहत दी, जानिए कोर्ट में क्या हुई दलीलें?

सूरत रेप केस में गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को 6 महीने की राहत दी, जानिए कोर्ट में क्या हुई दलीलें?
JHB TEAM JHBNEWS टीम,सूरत 2025-11-06 14:44:25

गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत बलात्कार मामले के आरोपी आसाराम को हृदय संबंधी बीमारी के इलाज के लिए 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने यह फैसला राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य मामले में दी गई जमानत को ध्यान में रखते हुए दिया है। 

आसाराम के वकील की दलील

आसाराम की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जोधपुर की अदालत ने 86 वर्षीय आसाराम को उनकी गंभीर हृदय संबंधी बीमारी के आधार पर 6 महीने की ज़मानत दी है। चूँकि वह बीमार हैं, इसलिए उन्हें इलाज कराने का संवैधानिक अधिकार है।

गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय

गुजरात उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूँकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर ज़मानत दी थी, इसलिए गुजरात उच्च न्यायालय उस निर्णय से अलग रुख नहीं अपना सकता। यदि आसाराम की मुख्य अपील पर सुनवाई 6 महीने के भीतर आगे नहीं बढ़ती है, तो वह फिर से ज़मानत याचिका दायर कर सकते हैं।

सरकार और पीड़ित के वकील की दलील

सरकार ने अदालत को बताया कि अगर आसाराम को जोधपुर जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है, तो उन्हें साबरमती जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा, पीड़िता के वकील ने ज़मानत का विरोध करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में भी आसाराम पिछले दिनों अहमदाबाद, जोधपुर, इंदौर आदि जगहों पर भटकते रहे और लंबे समय से किसी अस्पताल में इलाज नहीं कराया। इन सभी दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर 6 महीने की अंतरिम ज़मानत दी है।