RSS के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पंचायत विकास अधिकारी सस्पेंड, जाने पूरा मामला?

RSS के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पंचायत विकास अधिकारी सस्पेंड, जाने पूरा मामला?
Anjali Singh JHBNEWS टीम,सूरत 2025-10-18 16:26:29

कर्नाटक के रायचूर ज़िले में एक पंचायत विकास अधिकारी (PDO) को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मार्च में हिस्सा लेने पर निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अधिकारी की पहचान प्रवीण कुमार के.वी. के रूप में हुई है, जो सिरावर तालुक पंचायत में तैनात थे। यह कार्रवाई कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग (RDPR) द्वारा तब की गई, जब राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर आरएसएस से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

जानकारी के अनुसार, प्रवीण कुमार के.वी. ने 12 अक्टूबर को लिंगसुगुर में आयोजित आरएसएस शताब्दी समारोह के रूट मार्च में संगठन की वर्दी और लाठी लेकर हिस्सा लिया था। इसी वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया। IAS डॉ. अरुंधति चंद्रशेखर द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि अधिकारी ने सिविल सर्विस कंडक्ट नियमों का उल्लंघन किया है, जिसमें सरकारी अधिकारियों के लिए राजनीतिक निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है। विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और अधिकारी अगले आदेश तक गुजारे भत्ते के साथ निलंबित रहेंगे।

आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रवीण कुमार ने कर्नाटक सिविल सर्विस (कंडक्ट) रूल्स, 2021 के नियम 3 का उल्लंघन किया है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार राजनीतिक निष्पक्षता, ईमानदारी और मर्यादित व्यवहार बनाए रखने का निर्देश देता है। रिपोर्ट के मुताबिक, उनका आचरण एक सरकारी अधिकारी से अपेक्षित स्तर के अनुरूप नहीं था।

पंचायत राज विभाग की आयुक्त डॉ. अरुंधति चंद्रशेखर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आरएसएस के पथ संचलन में वर्दी पहनकर भाग लेना कर्नाटक सिविल सर्विस (आचरण) नियम, 2021 और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल किसी भी संगठन से संबद्ध न रहने संबंधी सरकारी परिपत्र का उल्लंघन है। सरकार के अनुसार, अधिकारी का आचरण नियम 5(1) का उल्लंघन है, जो सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक संगठन या दल की गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है।