20 साल पुराने वाहन धारको को मिली राहत, केंद्र का नया नियम जारी

20 साल पुराने वाहन धारको को मिली राहत, केंद्र का नया नियम जारी
khushbu Rajput JHBNEWS टीम,सूरत 2025-09-30 14:43:02

केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 20 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब 20 साल पुराने वाहन कबाड़ (स्क्रैप) में बेचना नहीं पड़ेगा। अब आप अपनी टूवीलर से लेकर कार और मालवाहक वाहनों का पुनर्पंजीयन करवा सकते है. इस नए नियम के आ जाने से कई पुराने वाहन धारकों को बड़ी राहत मिलने वाली है जिनके पास 20 साल पुरानी गाड़ियां है. 

हालाँकि इस नए नियम के आ जाने से 20 साल पुराने गाड़ियों की री-रजिस्ट्रेशन फ़ीस बढ़ जाने वाली है। इसमें आपको दोगुना शुल्क, फिटनेस जांच और पीयूसी कराना जरुरी होगा। पुराने वाहन धारको को अपने वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करते समय दोगुना शुल्क देना पड़ेगा। दरसल, पुरानी गाड़ियों से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है. इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है. यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से ही लिया गया है.

मिनस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अधिसूचना से वाहन धारको के साथ ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को तिहरा आय मिलेगा। पुराने वाहन के पंजीकरण से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को शुल्क, स्क्रैप कराने पर वाहन की कीमत के साथ नया वाहन खरीदने पर 5%की छूट का प्राविधान है। साथ ही रोड टैक्स में 15% से 25% छूट भी मिलने वाला है। अगर आप नया वाहन खरीदते है तो केंद्र और राज्य सरकार के18% की जीएसटी का लाभ भी मिलेगा।