Supreme Court: BPSC अध्यक्ष पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई! सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी हुआ है। जनहित याचिका वकील ब्रजेश सिंह ने दायर की है। परमार की नियुक्ति को रद्द करने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति पूरी तरह से अवैध और मनमानी है।
आपको बता दें. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच अब बीपीएससी अध्यक्ष मनुभाई परमार की नियुक्ति को लेकर सवाल उठे थे। उनकी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। दायर याचिका में कहा गया है कि परमार की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के लिए बेदाग चरित्र रखने की संवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया कि 15 मार्च 2024 को की गई यह नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि सार्वजनिक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में केवल साफ छवि वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। याचिका के अनुसार, बिहार सतर्कता ब्यूरो की ओर से दर्ज एक कथित भ्रष्टाचार मामले में परमार आरोपी हैं, और यह मामला पटना की एक विशेष अदालत में लंबित है।
याचिका में कहा गया था परमार पर गंभीर भ्रष्टाचार और जालसाजी के आरोप हैं, जिससे उनकी ईमानदारी संदेह के घेरे में है। इसलिए, उन्हें बीपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि परमार संवैधानिक पद के लिए आवश्यक मूलभूत पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते।
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