Income tax Budget2025: इस बार 12.75 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं, आप कौन सी कर व्यवस्था अपनाएंगे?

निर्मला सीतारमण अपने बजट वक्तव्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई कर प्रणाली के तहत, ₹ 12 लाख तक की आय वालों को कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ₹ 12 लाख तक की आय ( ₹ 75,000 की मूल कटौती के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए ₹ 12.75 लाख ) के लिए, नई कर व्यवस्था 0% आयकर देती है।
सरकार ने मध्यम वर्ग के करों में उल्लेखनीय कमी लाने तथा उन्हें अधिक धन उपलब्ध कराने के लक्ष्य से नए कर स्लैब स्थापित किए हैं, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश में वृद्धि होगी।
आयकर स्लैब में बदलाव बजट 2025: कर स्लैब और दरें इस प्रकार हैं
- 0-4 लाख रुपए: शून्य
- 4-8 लाख रुपए: 5%
- 8-12 लाख रुपए: 10%
- 12-16 लाख रुपए: 15%
- 16-20 लाख रुपए: 20%
- 20-24 लाख रुपए: 25%
- 24 लाख रुपये से अधिक: 30%
नई कर व्यवस्था के तहत, सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा। इस बदलाव के अनुसार, 12 लाख रुपये से अधिक की आय वाले लोगों के लिए 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा , 4 से 8 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत , 8-12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत और 12-16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत कर लगेगा ।
16 से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत तथा 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगाया जाएगा ।